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Traffic Challan: सड़क पर भूलकर भी मत करना ये 5 अपराध, एक झटके में साफ हो जाएगी महीनेभर की कमाई

Traffic Challan: अगर आप अक्सर सड़क पर वाहन लेकर निकलते हैं तो आपको इन 5 बातों का खास ध्यान रखना है। अगर आपने इन्हें मिस किया तो आपको महीने की कमाई छोड़नी पड़ सकती है।

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Traffic Challan
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Traffic Challan: भारत में हर दिन सड़कों पर सैकड़ों लोगों के चालान कटते हैं। भारत सरकार के परिवाहन मंत्रालय ने बताया है कि 2022 में 4.73 करोड़ वाहन मालिकों के चालान काटे गए। इनकी राशि देखें तो 4654.26 करोड़ बैठती है। ऐसे में जानें हर वाहन चालकों की किन गलतियों की वजह से चालान कटते हैं। इसमें 5 बड़े कारण शामिल है। आगे खबर में पढ़ें पूरी डिटेल।

वैध पीयूसी का न होना

अगर वाहन एक सीमा से अधिक प्रदूषण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस वाहन चालक का चालान काटा जाता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन काफी मात्रा में प्रदूषण करते हैं। इसी स्थिति से बचने के लिए वाहन को पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि वाहन की जांच करने के बाद वाहन के नाम पर जारी किया जाता है। वैध पीयूसी न होने पर 10 हजार का जुर्माना भरना होता है।

अवैध आरसी (RC) के साथ ड्राइविंग करना

आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो गाड़ी के पंजीकरण के समय पर वाहन मालिक को दिया जाता है। सड़क पर यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन मंत्रालय आरसी को जारी करता है। वैध आरसी न होने पर गाड़ी के मालिक पर 10 हजार का रुपये का फाइन लगता है।

ड्रिंक एंड ड्राइव

भारत में ड्रिंक एंड ड्राइव की समस्या काफी पुरानी और बड़ी है। वाहन चालक ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाते हैं। इससे वाहन चालक और सड़क पर चल रहे लोगों को भी गंभीर खतरा होता है। इस अपराध में पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और इसे रिपीट करने पर 25 हजार रुपये का फाइन और जेल दोनों की सजा हो सकती है।

इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना

देश में सड़कों पर कई बार देखा गया है कि वाहन चालक आपातकालीन वाहनों जैसे- एंबुलेंस और फायर बिग्रेड को रास्ता नहीं देते हैं। इस अपराध में पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का फाइन और 3 साल की कैद हो सकती है।

जुवैनाइल द्वारा अपराध

अगर वाहन चालक नाबालिग हैं और सड़क पर अपराध करता है तो गाड़ी के मालिक को 25 हजार का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना अपराध है।

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