Atal Pension Yojana: असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है न। अब सरकार ने 1 अक्टूबर से इस में एक बड़ा बदलाव किया है। अटल पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। नए बदलाव के तहत एक अक्टूबर 2022 से योजना में टैक्सपेयर्स नहीं जुड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय के जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद पुराने सब्सक्राइबर का पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा।
1 अक्टूबर से लागू नियम
1 अक्टूबर से पहले खाता खुलवाने वालों को योजना का फायदा मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर कानून के मुताबिक आयकर दाता है, अथवा रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। नए प्रावधान के मुताबिक अगर 1 अक्टूबर को या उसके बाद स्कीम में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है तो तथा उसका खाता बंद किया जाएगा।
जमा पेंशन अमाउंट को वापिस दिया जाएगा
नए नियम के तहत उस समय तक जमा पेंशन अमाउंट को वापस भी दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना से जुड़े सभी फायदे के लिए भारत सरकार गारंटी देती है। बैंक अकाउंट होल्डर या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। योजना में 60 साल की उम्र के बाद जमा कर्ताओं को पेंशन के रूप में राशि दी जाती है। इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है।
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