EPFO: लाखो नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफओ ने बड़ा ऐलान करता हुए अहम जानकारी दी है। मालूम हो कि पहले नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएस का सिस्टम 6 महीने बाद शुरू होता था, लेकिन अब 6 महीने से पहले भी नौकरी छोड़ने वाले लोगों को ईपीएस का लाभ मिलेगा। अगर आसान भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति 1 महीन तक भी नौकरी करता ह तो उस ईपीएस का लाभ मिलगा। अगर आसान भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति 1 महीन तक भी नौकरी करने के बाद भी कर्मचारी ईपीएस पेंशन के हकदार होंगे। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी
1 महीने की नौकरी पर भी मिल सकेगा पेंशन – EPFO
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को नियुक्त करके और 6 महीने का निरंतर रोजगार सुनिश्चित करके प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। दरअसल, अगर आप पीएफ खाताधारक हैं तो जान लें कि EPFO ने पेंशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब जो व्यक्ति 1 महीने की भी नौकरी करेगा उसे भी पेंशन का लाभ मिलेगा यानी EPS का लाभ मिलेगा। अब 6 महीन से भी कम समय तक में नौकरी छोड़ने वाले व्यक्तियों को EPS का लाभ दिया जाएगा और ऐसे लोगों को अब अपनी पेंशन में हुए कंट्रीब्यूशन को खोना नहीं पड़ेगा।
नए नियम के तहत कर्मचारी कैसे चेक कर सकेंगे अपना पेंशन
अगर आपने कोई कंपनी जॉइन की और फिर 6 महीने के अंदर कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, तो जान लें कि आप EPS पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए आप पासबुक के इस आधिकारिक लिंक https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर जाकर अपनी पासबुक चेक कर सकते हं और जान सकते हैं कि आपको पेंशन का हिस्सा दिया गया है या नहीं। अगर कंपनी की तरफ से हिस्सा नहीं दिया गया है तो आप शिकायत कर सकते है।