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Income Tax News: ध्यान दें! करदाताओं के लिए ITR-2 फॉर्म हुई लाइव, ITR दाखिल करने से पहले टैक्सपेयर्स जान ले ये जरूरी बदलाव; जानें सबकुछ

Income Tax News: विभाग ने करदाताओं के लिए ITR-2 फॉर्म को लाइव कर दिया है। इसी जानकारी खुद विभाग ने अपने एक्स हैंडल से दी है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताते चले कि आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। गौरतलब है कि ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म पहले से विभाग ने लाइव कर दिया था, जो आमतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए होते है, वहीं अब विभाग ने करदाताओं के लिए ITR-2 फॉर्म को लाइव कर दिया है। इसकी जानकारी कुद इनकम टैक्स विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से दी है। बताते है कि इस बार आईटीआर-2 फॉर्म में कुछ बदलाव भी कि गए है, जिसे करदताओं को जानना बेहद जरूरी है।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ITR-2 फॉर्म किया लाइव – Income Tax News

बताते चले कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “करदाताओं कृपया ध्यान दें! आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-2 अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन माध्यम से दाखिल करने के लिए उपलब्ध है”। बता दें कि आमतौर पर ITR-2 फॉर्म उन करदाताओं के लिए होता है, जिनकी टैक्सपेयर्स की आय 50 लाख से अधिक है, वह इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही जो टैक्सपेयर्स वेतन, पूंजीगत लाभ (Capital Gains), विदेशी संपत्तियां या डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो से इनकम करते हैं उनके लिए भी यह फॉर्म है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है (Income Tax News)।

ITR-2 फॉर्म दाखिल करने से पहले जान ले ये अहम बदलाव

बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म में कुछ अहम बदलाव किए है। यदि किसी करदाताओं के पास गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड या डिबेंचर हैं, तो आपको उन्हें कितने समय तक रखा है, इस आधार पर उनका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इसके अलावा पूंजीगत लाभ के अंतर्गत “शून्य” के रूप में भी चिह्नित किया जाना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर इन माध्यमों से करदाता 1 लाख से अधिक की कमाई करते है तो उन्हें अपने कमाई की आय को दर्शाना होगा कि किस माध्यम से उन्होंने ये रकम अर्जित की है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाताओं को डिटेल दर्ज करने से पहले सभी जरूरी चीजें चेक कर लेनी चाहिए (Income Tax News)।

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