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Income Tax News: ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख जल्द! एक गलती और लग सकता है मोटा जुर्माना; करदाता इन बातों का रखें ध्यान

Income Tax News: इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम 31 जुलाई 2025 नहीं थी, विभाग ने इस बार टैक्स दाखिल करने में बदलाव किया गया है।

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फाइल फोटो पब्रतीकात्मक

Income Tax News: हर साल की तरह इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम 31 जुलाई 2025 नहीं थी, विभाग ने इस साल करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है, ताकि करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी सामना ना करना पड़े। हालांकि कई बार करदाता ITR दाखिल करते वक्त कुछ गलतियां कर देते है, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी हरजाना चुकाना पड़ सकता है। दरअसल इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में करदाताओं को आईटीआर दाखिल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख जल्द – Income Tax News

बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में करदाताओं ने आईटीआर भी दाखिल कर दिया है। वहीं अगर इसकी अंतिम तारीख की बात करें तो 15 सितंबर 2025 है, यानि अब करदाताओं के पास 1 महीने से भी कम का समय बच गया है। बता दें कि कई ऐसे करदाता होते है, जिनपर विभाग भारी पेनल्टी लगा देता है। सबसे पहला कारण यह है कि करदाता द्वारा आय को छिपाना या गलत जानकारी दर्ज करना है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को ना देना। आयकर विभाग द्वारा जारी जारी निर्देशों का पालन न करना है। खातों का ऑडिट न करवाना है। आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी या करदाताओं द्वारा अंतिम तारीख के बाद ITR दाखिल करना भी एक बड़ा कारण हो सकता है।

रिटर्न दाखिल करते वक्त इन बातों का रखें खास ख्याल

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने के बाद भी कई करदाताओं का रिटर्न कैंसिल हो जाता है। इसलिए आईटीआर दाखिल करते वक्त टैक्सपेयर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमेशा सही फॉर्म को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को अच्छे से पढ़े। जानकारी दर्ज करते वक्त सभी सही जानकारी दर्ज करें। साथ ही अपना ITR अंतिम तारीख से पहले दाखिल कर दें (Income Tax News)।

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