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Income Tax News: करदाताओं के पास आखिरी मौका! आईटीआर दाखिल करने के लिए मात्र इतने दिन शेष; इग्नोर करने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना

Income Tax News: नए साल शुरू होने में महज कुछ ही दिनों का समय बच गया है। मालूम हो क बड़ी संख्या में करदाता रिफंड को लेकर चर्चाएं कर रहे है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: नए साल शुरू होने में महज कुछ ही दिनों का समय बच गया है। मालूम हो क बड़ी संख्या में करदाता रिफंड को लेकर चर्चाएं कर रहे है, क्योंकि अभी तक उनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसी बीच अब आयकर विभाग आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के लिए अंतिम चेतावनी जारी दी है। बता दें कि लेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। बता दें कि अगर टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते है तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

आईटीआर दाखिल करने के लिए मात्र इतने दिन शेष

बता दें कि लेट आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है। इसे लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मालूम हो कि अगर करदाता 31 दिसंबर तक लेट आईटीआर दाखिल नहीं करते है, तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। हालांकि लेट आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को अभी भी जुर्माना देना होगा। लेकिन अब वह समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रक्रिया पूरी करते है, तो उन्हें नुकसान सहना पड़ सकता है।

पुराने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी जल्द

आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने पुराने रिटर्न को सही कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई लेट फीस नहीं लगती। हालांकि अगर सुधार के बाद टैक्स ज्यादा बनता है तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है। टैक्स अधिकारी अगर आपका असेसमेंट शुरू कर देते हैं, उससे पहले तक ही रिवाइज्ड ITR फाइल किया जा सकता है। 30 दिसंबर भी टैक्स सिस्टम के लिए अहम दिन है. इस दिन नवंबर महीने का टीडीएस से जुड़ा चालान और स्टेटमेंट जमा करना जरूरी होता है। इसके अलावा क्लाइंट कोड से जुड़े स्टेटमेंट भी इसी दिन तक जमा करने होते हैं।

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