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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! एक गलती और खाली हो जाएगा आपका पूरा बैंक अकाउंट; कोई भी लिंक खोलने से पहले जरूर पढ़े ये खबर

Income Tax News: आईटीआर दाखिल के बाद करदाता अपने रिफंड का इंतजार करते है। कई बार गलत लिंक पर क्लिक करने के बाद वह फ्रॉड का शिकार हो जाते है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि आय़कर विभाग ने इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। आपको बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता अपने रिफंड का इंतजार करते है। और कई बार गलत लिंक पर क्लिक करने के बाद वह फ्रॉड का शिकार हो जाते है, और उनके सालों की जमा पूंजी एक झटके में चली जाती है। इसी बीच पीआईबी यानि प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक फैक्ट चेक किया है, जहां करदाताओं को पास एक मेल आ रहा है, जिसे रिफंड का बताया जा रहा है और करदाताओं को उसपर क्लिक करके मैन्युअली डिटेल दर्ज करनी पड़ रही है, जिसे पीआईबी ने फेक बताया है, और टैक्सपेयर्स को सतर्क किया है।

पीआईबी ने करदाताओं को किया सतर्क – Income Tax News

दरअसल PIB Fact Check द्वारा अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया गया है। जिसमे लिखा है कि आयकर विभाग से मैन्युअल सत्यापन के लिए एक ईमेल प्राप्त हुआ। आगे लिखा है कि यह ईमेल फ़र्ज़ी है! संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें या ईमेल, एसएमएस या कॉल के ज़रिए व्यक्तिगत, वित्तीय या संवेदनशील जानकारी साझा न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

गौरतलब है कि करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने के बाद वह रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते है, और इसी का फायदा उठाकर ठग करदाताओं के लाखों रूपये लूट लेते है। यानि अगर इस तरह की लिंक अपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से मिलती है, उसे चेक जरूर कर लें ये असली है या नकली।

ITR दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स इन बातों को भूल कर भी न करें इग्नोर

बता दें कि आईटीआर फॉर्म-1,2 और 4 जारी कर दिया है, जहां करदाता अपने आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते है। लेकिन कई बार कुछ छोटी- छोटी गलती के कारण उनक रिटर्न कैंसिल हो जाता है। यहां फिर वह गलत फॉर्म दाखिल करते देते है, जिसके कारण भी कई बार रिटर्न कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब भी आईटीआर दाखिल करने अपनी सभी जरूरी जानकारी सही दर्ज करें, इसके अलावा अपनी इनकम की सही जानकारी प्रदान करें सही दस्तावेजों के साथ, ताकि आईटीआर में किसी प्रकार की परेशानी न हो (Income Tax News)।

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