Income Tax: देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब दिवाली को बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में कई कंपनियां इस दौरान अपने कर्मचारियों को तोहफे देती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि कई बार कंपनियां अपने कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर बड़ी राशि देती है। ऐसे में अगर आप मन में भी इन तोहफों को लेकर किसी तरह का कोई सवाल हो सकता है कि क्या इन तोहफों पर कोई टैक्स लगेगा और अगर लगेगा तो कितना लगेगा, तो चलिए जानते है कि आखिर क्या है इसको लेकर नियम।
इस नियम को जान लीजिए
नियमों के मुताबिक, अगर आपको कंपनी से मिला हुआ तोहफा 5000 रुपये से कम की कीमत का है तो आपको उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा, मतलब 5000 रुपये तक के किसी भी गिफ्ट और वाउचर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, अगर गिफ्ट की कीमत 5000 रुपये से अधिक है, उसे आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा, यानि कि आपको इस पर टैक्स देना होगा।
बोनस पर लगेगा टैक्स?
वहीं, मान लीजिए आपको दिवाली के दौरान 5000 रुपये का गिफ्ट मिला है और फिर क्रिसमस पर 3000 रुपये का तोहफा मिलता है तो आपको 3000 रुपये के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा। आपको बता दें कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को तोहफे के बदले दिवाली बोनस देती है, ऐसे में ये उनकी आमदनी का हिस्सा माना जाता है और इस पर उन्हें टैक्स देना होता है।
यहां पर देना होगा टैक्स
परिवार के बाहर के सदस्य से मिले किसी भी तोहफे पर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन उसकी कीमत 50000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। वहीं, अगर आपको गिफ्ट या उपहार के तौर पर घर या जमीन मिलती है, जिसकी स्टॉम्प ड्यूटी 50000 से कम है तो आपको टैक्स देना होगा।
Also Read: Relationship Tips: हेल्थी रिलेशनशिप के लिए कुछ आसान टिप्स जरूर फॉलो करें
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं।