ITR Refund Status: अभी तक नहीं मिला ITR रिफंड तो फौरन चेक करें, ये है स्टेटस देखने का सबसे आसान तरीका

ITR Refund Status: देश के करदाताओं को इस वक्त अपने आईटीआर रिफंड मिलने का इंतजार है। ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर दिया है तो अब आप उसके रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे। आपको बता दें कि आईटीआर भरने के बाद उसे वेरिफाई करना होता हैं। ऐसे में अगर आपका आईटीआर वेरिफाई हो चुका होगा तो आपका रिटर्न प्रक्रिया में बना हुआ होगा।

मालूम हो कि रिफंड का पैसा वहीं होता है,जो आप टीडीएस के रूप में देते हैं या फिर टैक्स की देनदारी से अधिक पैसा चला गया हो तो वह वापस आता है। आपको बता दें कि जिन करतादाओं ने वित्त वर्ष 2021-2022 का आईटीआर दाखिल कर दिया है। उन करदाताओं को टैक्स रिफंड हो गया होगा, या फिर मिलने वाला होगा।

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इन वजहों से रूक सकता है ITR रिफंड

सबसे पहले आपको देखना है कि आपका आईटीआर की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। आईटीआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही करदाताओं को आईटीआर रिफंड मिलता है। इसके लिए आपको एक बार आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके आईटीआर से लिंक बैंक अकाउंट में प्री-वैलेडेशन को लेकर कोई समस्या हो तो भी कभी-कभी आईटीआर का रिफंड रूक सकता है। वहीं, अगर किसी करदाता का आउटस्टैडिंग डिमांड पैंडिंग है तो भी आईटीआर रिफंड ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है। इन सभी समस्यों को सुलझाने के बाद आपको आईटीआर रिफंड आपके बैंक खाते मिल जाएगा।

ITR Refund Status इस तरह से करें चेक

ऐसे में अगर आप भी आईटीआर का रिफंड स्टेटस जानना चाहते है तो आप घर बैठे ही आसानी से इसक पता लगा सकते हैं। आयकर विभाग आईटीआर भरने के 10 दिनों के बाद आईटीआर रिफंड स्टेटस को चेक करने की सुविधा देता हैं। आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

ITR Refund पाने के लिए ये करें

आप अपने आईटीआर रिफंड स्टेटस को आसान से 6 स्टेप्स से पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल लिंक पर लॉग इन करें। इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें। फिर माई अकाउंट पर जाएं और रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएं, ‘आयकर रिटर्न’ चुनें और ‘सबमिट’ ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको एक्नॉलेज नंबर पर क्लिक करना होगा। नए पेज पर रिफंड जारी करने की तारीख सहित आपके सभी आईटीआर डीटेल खुल जाएंगी।

रिफंड न मिलने पर करें शिकायत

अगर अभी तक आपको आयकर विभाग की तरफ से रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो आप आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते है। साथ ही आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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