DGCA: देश का एविएशन रेगुलेटर मतलब डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अगर आप फ्लाइट से अक्सर यात्रा करते हैं, तो आप जानते होंगे कि लोगों को टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या से कभी न कभी हर यात्री जूझता है। ऐसे में डीजीसीए ने रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इसे आसान बनाया है। नए नियमों के मुताबिक, अब फ्लाइट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बदलाव पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा।
DGCA ने विमान यात्रियों को दी बड़ी राहत, अब बिना झंझट मिलेगा रिफंड
एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के मुताबिक, एयरलाइन के लिए टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत यात्री अब बुकिंग करने के 48 घंटे के अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए एयर टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं। डीजीसीए की रिवाइज्ड सीएआर यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, सेक्शन 3, एयर ट्रांसपोर्ट, सीरीज ‘M’ पार्ट-2 में कहा, ‘एयरलाइन टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक ‘लुक-इन ऑप्शन’ देगी। इस दौरान पैसेंजर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं, सिवाय उस रिवाइज्ड फ्लाइट के नॉर्मल मौजूदा किराए के जिसके लिए टिकट में बदलाव करना है।
सीएआर ने साफ किया है कि यह सुविधा उस फ्लाइट के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिसका प्रस्थान बुकिंग की तारीख से घरेलू उड़ान के लिए 7 दिन से कम और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन से कम है, जब टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट के ज़रिए बुक किया गया हो।
DGCA revises air ticket refund norms; no additional charges for changes within 48 hours of booking.
Passengers can now cancel or change air tickets without paying an additional charge within 48 hours of making the bookings, subject to certain conditions, with the aviation… pic.twitter.com/8KnbOcHoUS
— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2026
डीजीसीए का नया नियम विदेशी एयरलाइनों पर भी होगा लागू
इसके साथ ही डीजीसीए ने एयरलाइनों द्वारा रिफंड को ऑटोमैटिकली क्रेडिट शेल में बदलने से जुड़ी एक पुरानी शिकायत पर भी ध्यान दिया। बदले हुए नियम में कहा गया है कि एयरलाइंस द्वारा रिफंड की रकम को क्रेडिट शेल में रखने का ऑप्शन पैसेंजर का अधिकार होगा, न कि एयरलाइन की डिफॉल्ट प्रैक्टिस, ऐसे में रेगुलेटरी का यह निर्णय उन यात्रियों के पक्ष में है, जो एयरलाइन क्रेडिट के बजाय पैसे वापस लेना पसंद करते हैं। बता दें कि डीजीसीए का नया रिफंड नियम शेड्यूल घरेलू और इंटरनेशनल ऑपरेटरों के साथ-साथ भारत से आने-जाने वाली विदेशी एयरलाइनों पर भी लागू होंगे। ऐसे में जब आप अगली बार किसी एयरलाइन की फ्लाइट टिकट बुक करेंगे, तो आपको रिफंड के इन नए नियमों का ध्यान रखना होगा।
