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हेल्दी ड्रिंक केटेगरी से बाहर हुआ Horlicks, खरीदने से पहले जान ले इसका नया वर्ग

Horlicks: हिंदुस्तान युनिलीवर ने हॉर्लिक्स की केटेगरी बदलकर न्यूट्रीशन ड्रिंक के कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स वेबसाइट को हेल्दी ड्रिंक्स केटेगरी से हटाने के लिए कहा था।

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Horlicks
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Horlicks: हॉर्लिक्स हेल्थ ड्रिंक्स के मामले में किसी समय में टॉप पर शुमार था। कहा जाता था कि इससे बच्चे का वेट भी बढ़ता है। वहीं अब हॉर्लिक्स हेल्दी ड्रिंक नहीं बल्कि न्यूट्रीशन ड्रिंक की लिस्ट में शामिल हो गया है। पैरंट कंपनी हिंदुस्तान युनिलीवर ने इसकी कैटेगरी बदल दी है और अब इसे दूसरी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप हेल्थ ड्रिंक के शौकीन हैं तो हॉर्लिक्स के बारे में यह खबर जरूर जान ले ताकि आपसे आगे ना हो कोई गलती और कन्फ्यूजन।

बदल दी गई कैटेगरी

लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी हेल्दी ड्रिंक की केटेगरी से हॉर्लिक्स को हटाने के लिए कहा गया। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कंपनी को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट से हॉर्लिक्स की कैटेगरी बदल दी गई।

न्यूट्रीशनल ड्रिंक के फायदे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे

इस बारे में जानकारी देते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रितेश तिवारी ने कहा हमने केटेगरी को एफएनडी यानी फंक्शनल न्यूट्रीशनल ड्रिंक्स कर दिया है। एफएनडी कैटेगरी की पहुंच फिलहाल लोगों तक कम है और इसलिए इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वहीं अब कंपनी अपने ग्राहकों को मध्ये नजर रखते हुए इसके फायदे अधिक से अधिक पहुंचने पर फोकस करेगा।

अब कंपनी करेगी इस बात पर फोकस

इस बारे में जानकारी देते हुए यह भी कहा गया कि अब कंपनी अपनी प्रीमियम रेंज को और भी बेहतर बना रही है जो डायबिटीज पेशेंट और महिलाओं की हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने के लिए है। कंपनी इस पर काम भी कर रही है।उद्योग मंत्रालय के आदेश को मानने के लिए कंपनी ने हेल्थ फूड की केटेगरी से बदलकर फंक्शनल न्यूट्रीशनल ड्रिंक्स की कैटेगरी में बदल दिया है।

आखिर क्या है हेल्दी ड्रिंक्स के मायने

दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत हेल्दी ड्रिंक्स का कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे में इस तरह शब्द का इस्तेमाल करना उपभोक्ताओं को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने ई-कॉमर्स वेबसाइटों को कहा कि डेयरी, अनाज या माल्ट की ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी में स्थान ना दे।

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