लखनऊ: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित भड़काऊ भाषण देने के मामलें में आरोपी लगी रासुका को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पिछले चार अगस्त को उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अनु सचिव विनय कुमार की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत कफील खान को 13 फरवरी 2020 को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए डॉक्टर कफील के उपर लगे रासुका को तीन महीने और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब डॉक्टर कफील 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे। वही काफील की पत्नी ने डॉक्टर शबिस्ता खान ने इस फैसले के खिलाफ अपनी नारजगी जताई है।
एएमयू में भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में आने वाले डॉ. कफील खान पर फिलहाल रासुका तीन महीने तक के लिए और बढ़ा दी गई है। पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील की परेशानी कम होने का नाम नही ले रही है। पहली बार डॉक्टर कफील खान का नाम 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मामलें के बाद चर्चा में आई थी। उस समय कफील को गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन बाद में उनको पुलिस ने रिहा कर दिया था। जनवरी में भी उनको भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।