Karnataka Election 2023: चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जानें क्यों उम्मीदवार को अपने ही क्षेत्र में जाने की लगाई रोक?

कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को अदालत ने एक बड़ा झटका दिया है। हत्या के आरोपी कांग्रेस के एक प्रत्याशी विनय कुलकर्णी को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उसके विधानसभा क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Karnataka Election 2023: कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को अदालत ने एक बड़ा झटका दिया है। हत्या के आरोपी कांग्रेस के एक प्रत्याशी विनय कुलकर्णी को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उसके धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विनय कुलकर्णी 10 मई को होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में धारवाड़ सीट से चुनाव मैदान में है। बता दें कुलकर्णी पर 2016 में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या करने का आरोप है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह धारवाड़ जिले में प्रवेश नहीं करेगा।

जानें क्या है मामला

बता दें बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या 2016 में कर दी गई थी। जिसका आरोप कर्नाटक से कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुलकर्णी पर है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2021 से धारवाड़ में नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी थी। इसी के खिलाफ विनय कुलकर्णी ने अतिरिक्त शहर दीवानी और सत्र न्यायालय के जनप्रतिनिधियों की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने धारवाड़ जाने की अनुरोध किया था। जिसकी सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अनुरोध को खारिज कर दिया।

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सीबीआई ने दी थी दलील

चूंकि इस हत्या की जांच सीबीआई कर रही है इसलिए जस्टिस जयंत कुमार की कोर्ट में सीबीआई के वकील ने दलील दी थी,कि योगेश गौड़ा की हत्या से संबंधित करीब 90 गवाह धारवाड़ में रह रहे हैं। जिसको हत्यारोपी कुलकर्णी प्रभावित कर सकता है। आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, जिससे सभी गवाहों को सुरक्षा देना संभव नहीं।

आरोपी कुलकर्णी के वकील की दलील

हत्यारोपी विनय कुलकर्णी के वकील हनुमंतराय ने विशेष अदालत में तर्क दिया कि यदि उनका मुवक्किल गवाहों को प्रभावित कर सकता है तो सीबीआई अथवा स्थानीय पुलिस को गवाहों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

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