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NGO Licence Revoked: गृह मंत्रालय का इन 5 एनजीओ पर तगड़ा एक्शन, FCRA के तहत लाइसेंस किया रद्द; जानें पूरी खबर

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NGO Licence Revoked
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

NGO Licence Revoked: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पांच प्रमुख गैर सरकारी एनजीओ संगठनों पर तड़गा एक्शन लेते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत यह लाइसेंस रद्द किया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन करता है और विदेशी अनुदान के दुरुपयोग सहित विभिन्न उल्लंघनों पर आधारित है।

इन 5 एनजीओ के लाइसेंस हुए रद्द

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अन्य कारणों के अलावा विदेशी अनुदान के दुरुपयोग जैसे उल्लंघनों का हवाला देते हुए, उचित प्रक्रिया के बाद पांच उल्लेखनीय गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक गैर सरकारी संगठनों में सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (सीएनआई-एसबीएसएस), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए), और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (ईएफओआई) शामिल हैं।

NGO Licence Revoked: एनजीओ ने नही दी कोई भी प्रक्रिया

हालांकि एनजीओ ने अभी तक अपने एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के संबंध में सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि उम्मीद कि जा रही है कि वे उचित समय पर एमएचएएस के फैसले का जवाब देंगे। खबरों के मुताबिक इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी एनजीओ, जो जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करती है, को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से विदेशी धन प्राप्त हो रहा था। बता दें कि मंत्रालय की तरफ से पूरी जांच करने के बाद यह फैसला लिया गया।

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