Parliament Monsoon Session: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ऐसे विदेशियों का रिकॉर्ड रखती है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं।
लोकसभा में चीनी नागरिकों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक अहम जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि साल 2019 से 2021 तक चीन के 81 नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया। वहीं 726 चीनी नागरिकों को वीज़ा नियमों और अन्य गैरकानूनी कार्यो के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया है। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक जहां ओवर-स्टे को जानबूझकर या अनुचित पाया जाता है। उस स्थिती में विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। जिसमें विदेशियों को भारत छोड़ो नोटिस जारी करना और जुर्माना या वीजा शुल्क लेना शामिल है।
क्या कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इनमें से कुछ विदेशी अज्ञानता के कारण या चिकित्सा आपात स्थिति या अन्य व्यक्तिगत कारणों जैसी अनिवार्य परिस्थितियों में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वास्तविक मामलों में जहां ओवरस्टे अनजाने में या अज्ञानता के कारण या मजबूर परिस्थितियों में होता है, जुर्माना शुल्क वसूलने के बाद ओवरस्टे की अवधि को नियमित किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो वीजा बढ़ाया जाता है।
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उन्होंने कहा कि जहां ओवरस्टे जानबूझकर या गलत तरीके से पाया जाता है, विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें विदेशी को भारत छोड़ने का नोटिस जारी करना और जुर्माना और वीजा शुल्क लेना शामिल है।
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