केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का खूब ध्यान रख रही है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में खेती करने के लिए किसानों को कृषि उपकरणों की जरूरत होती है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक्टर को माना जाता है। लेकिन हर किसान इतना सक्षम नहीं होता कि वह ट्रैक्टर खरीद सके। इसलिए सरकार किसानों को आसानी से ट्रैक्टर देने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना किसानों की मुश्किलों को काफी हद तक हल करने में मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा कई राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर किसानों को ट्रैक्टर पर 20 से 25% सब्सिडी देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार यंत्र कृषि अनुदान के तहत क्षेत्र में कुछ ऐसा ही काम कर रही है।
कैसे सब्सिडी पर ट्रैक्टर योजना का लाभ मिलता है
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में रजिस्टर करने वाले किसान के लिए पहली शर्त यह है कि पिछले 7 साल में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो। एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके अलावा इस योजना के तहत महिला किसान को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। किसान के नाम पर जमीन होनी चाहिए और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए।
आवेदन करने का तरीका
लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा इन योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाती है। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन दोनों कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को नजदीकी जन सेवा केंद्र सीएससी डिजिटल सेवा के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। (https://digitalseva.csc.gov.in/)
सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी तो होगी। साथ ही खेती में लगने वाली लागत भी कम होगी।