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पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन! Bhagwant Mann सरकार ने पेंशन को लेकर उठाया बड़ा कदम, OPS से वंचित रहे कर्मचारियों को होगा फायदा

पंजाब की Bhagwant Mann सरकार ने सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुन सकेंगे। भगवंत मान सरकार का ये फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए राहत पहुंचाएगा।

Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Bhagwant Mann: राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। भगवंत मान सरकार की ओर से पेश किए गए संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुन सकेंगे। मान सरकार का ये फैसला उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो देर से नियुक्त के कारण OPS से वंचित रह गए थे। Bhagwant Mann सरकार की ओर से नए आदेशों के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भगवंत मान सरकार की ओर से किए गए पंजाब सिविल सेवा संशोधन के कई मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में विस्तार से समझना जरूरी है।

पेंशन को लेकर Bhagwant Mann सरकार का बड़ा फैसला!

सोची-समझी रणनीति के तहत भगवंत मान सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत OPS से वंचित रहे कर्मचारियों को लाभ होने की बात कही जा रही है। मान सरकार के नए संशोधन के मुताबिक 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए विशेष श्रेणी के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना को चुन सकेंगे। एक विकल्प ये भी है कि यदि कोई कर्मचारी तीन महीनों के भीतर अपनी पसंद नहीं बताता, तो उसे स्वतः ही नई पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाएगा। Bhagwant Mann सरकार का ये फैसला उन तमाम सरकार कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे। इस संबंध में नए आदेशों के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन के मुख्य बिंदू!

भगवंत मान सरकार की ओर से पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन पेश करने के बाद जारी नोटिफिकेशन के कई अहम बिंदू हैं। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुआ है, लेकिन उसकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अन्य मुख्य बिंदू ये है कि यदि कोई कर्मचारी हमदर्दी आधार पर नियुक्त हुए हैं और उनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हुई थी, तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। Bhagwant Mann सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नोट– पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन का पत्र यहां संलिप्त किया गया है। इस पत्र की मदद से पूरी जानकारी ली जा सकती है।

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