Bhagwant Mann: शिक्षा जगत का कायाकल्प करने में जुटी पंजाब सरकार ने एक और फैसला लिया है। पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी तथा निजी स्कूलों को ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम’ (FSS Act) के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। Bhagwant Mann सरकार का ये कदम स्कूली बच्चों को स्वच्छ और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की दिशा में लिया गया फैसला है। इस एक फैसले के तहत सरकार सभी पंजीकृत संस्थानों तक पौष्टिक भोजन की पहुंच सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास करेगी। मान सरकार की ओर से जारी निर्देश का पालन नहीं करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई का भी प्रावधान है।
स्कूली बच्चों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए Bhagwant Mann सरकार का कदम!
पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सहायक कमिश्नर फूड हरजोतपाल सिंह और फूड सेफ्टी अधिकारी राशू महाजन की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों को भगवंत मान सरकार की नीति से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों, सरकारी और निजी स्कूलों का FSS एक्ट में पंजीकरण करना जरूरी है। Bhagwant Mann सरकार की ओर से ऐसा कदम बच्चों और अन्य लाभार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है। अफसरों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को इसके बारे में जागरूक करने का आग्रह किया गया है।
शिक्षा जगत का कायाकल्प कर रही भगवंत मान सरकार!
मालूम हो कि शिक्षा जगत में सुधार करना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में तमाम बड़े निर्णय लिए जा चुके हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना करना हो या सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं को पहुंचाना। Bhagwant Mann सरकार हर मोर्चे पर दुरुस्त नजर आती है। राज्य में नए स्कूलों के निर्माण को लेकर भी मान सरकार सजग है। इस दिशा में आज ही शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की ओर अजनाला, बरनाला और कीरतपुर समेत अन्य तमाम इलाकों में नए स्कूलों के निर्माण की बात कही गई है। ये दर्शाता है कि मान सरकार की नीतियों में शिक्षा जगत को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है।