CM Bhagwant Mann: पंजाब सरकार ने व्यापारियों और उद्योग जगत के लोगों को खुशखबरी देते हुए ओटीएस की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ओटीएस योजना के तहत पात्र करदाता मांग के आधार पर मूल कर राशि पर पर्याप्त राहत के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अब सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ओटीएस की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में व्यापारियों और उद्योग जगत के लोगों को फायदा मिल सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़े सभी अपडेट।
ओटीएस की समय सीमा को लेकर CM Bhagwant Mann सरकार का बड़ा फैसला
पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (जीएसटीपीए), पंजाब सहित उद्योग जगत के हितधारकों के मजबूत अनुरोधों के बाद समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इस योजना को पसंद किया जा रहा है। वहीं इसके तहत अब तक 6,348 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा 2025 के अंतिम महीनों में करदाताओं को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जिसके वजह सीएम भगवंत मान सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है।
क्या है पंजाब सरकार की ओटीएस योजना
बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 को पंजाब सरकार की तरफ से इस योजना की शुरूआत की गई थी। पंजाब की सबसे करदाता-हितैषी पहलों में से एक बनकर उभरी है। इसका उद्देश्य जीएसटी से पहले के दौर के लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान करना और राज्य के लिए अवरुद्ध राजस्व को मुक्त करना है। इस योजना के तहत पात्र करदाताओं को मांग के आधार पर मूल कर राशि पर पर्याप्त राहत के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि “हमारी सरकार अनुपालन को आसान बनाने और व्यापार और उद्योग के लिए सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ओटीएस की समय सीमा को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाकर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी वास्तविक करदाता प्रशासनिक या समय संबंधी बाधाओं के कारण वंचित न रह जाए।”
