CM Bhagwant Mann: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान में माननीय सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस दौरान पंजाब के CM Bhagwant Mann ने ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ की मुख्य विशेषताएं बताई। इससे पहले उन्होंने कहा कि “आज विधानसभा में ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ सर्वसम्मति से पारित हो गया है, जिसके लिए मैं देश और विश्व में रहने वाली नानक नाम लेवा संगत को बधाई देता हूं। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है”।
CM Bhagwant Mann ने विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित
पंजाब के CM Bhagwant Mann ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान में माननीय सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ की मुख्य विशेषताएं। विधेयक में बेअदबी की सभी परिभाषाएँ शामिल हैं।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
➡️ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
➡️ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂਚ ਜੋ… pic.twitter.com/csbpm0GEid— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 13, 2026
केवल डीएसपी रैंक का अधिकारी ही जांच कर सकेगा और जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाएगी। सजा 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक हो सकता है”।
‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026
मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा सत्र के दौरान ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ पेश करने का मुख्य उद्देश्य बताया!!
CM ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ !!
👉 SGPC ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
👉 ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ… pic.twitter.com/9ZxT3LJCah— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 13, 2026
- श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई, भंडारण और वितरण की पूरी जिम्मेदारी एसजीपीसी की होगी।
- मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के संरक्षक के खिलाफ बेअदबी का मामला दर्ज किया जाएगा।
- जांच जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था की गई है।
- दोषियों को दी जाने वाली सजा को गैर-जमानती और गंभीर अपराध माना जाएगा।
- सजा के लिए कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है।
