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Punjab News: अब पंजाब प्रशासन का हिस्सा बनेंगे ट्रांसजेंडर, इस दस्तावेज का होना है अनिवार्य, जानें पूरी खबर

Punjab News: ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के तहत अब पंजाब पुलिस में ट्रांसजेंडर वर्ग भी शामिल हो सकेगा और प्रशासन के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पंजाब पुलिस ने इस संबंध में सभी पुलिस शाखाओं को आदेश जारी कर दिया है।

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Punjab News: ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए अब आए दिनों नई-नई योजनाएं सुनने को मिलती है। ये निश्चित तौर पर हमारी सरकारों की ओर से एक सराहनीय प्रयास है जिसकी बात जरुर होनी चाहिए। इसी क्रम में इससे जुड़ी एक बड़ी खबर पंजाब (Punjab) से आई है जहां ट्रांसजेंडर वर्ग को अब प्रशासन के हिस्सा बनाने वाले मांग पर मंजूरी दी गई है। अब आवश्यक दस्तावेज के साथ ये वर्ग भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेगा।

बता दें कि प्रशासन ने इस क्रम में ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया है। पंजाब (Punjab) प्रशासन ने इस विषय में सभी पुलिस शाखाओं को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही ये भी अवगत कराया गया है कि ट्रांसजेंडर को इस दौरान रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा और इससे जुड़े सभी लाभ उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं भर्ती में आवेदन के लिए उनके पास जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।

इस मामले के बाद उठाया गया कदम

बता दें कि भारत और इसके अलग-अलग हिस्से में ट्रांसजेंडर वर्ग को लेकर लोगों के अंदर एक अलग धारणा देखने को मिलती है। बीते दिनों जब चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के दौरान सौरव किट्टू नामक ट्रांसजेंडर ने आवेदन करना चाहा तो उन्हें इस दौरान नजर आया कि इसमें महिला और पुरुष नाम से दो ही कॉलम थे। इसको लेकर विरोध के स्वर भी गूंजे और सौरव किट्टू ने मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया। हाालाकि इसके बाद से उनका आवेदन हो सका था और वो प्रशासन का हिस्सा बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनीं थी। इसके बाद से ही लगातार इस संबंध में बात की जा रही थी कि ट्रांसजेंडर को प्रशासन का हिस्सा बनाया जाए।

इस दस्तावेज का होना है जरुरी

बता दें कि पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने के लिए ट्रांसजेंडर को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को लेना होगा जिसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया हो सकेगी। इसमें ट्रांसजेंडर को महिला के समक्ष रखा जाएगा और प्रशासन में भर्ती से संबंधित सभी छूट व अन्य नियम कानून लागू हो सकेंगे। वहीं शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट में उन्हें महिलाओं के समान ही माना जाएगा। अब इसके तहत ट्रांसजेंडर आसानी से पंजाब प्रशासन का हिस्सा बन सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। इस फैसले से निश्चित तौर पर ट्रांसजेंडर वर्ग के सशक्तिकरण में मजबूती मिलेगी और उनका वर्ग और सशक्त हो सकेगा।

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