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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को दी नसीहत, कहा–“कानून के नाम पर लोगों को तंग न करें अधिकारी”

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने और लोगों से राशि वसूली को लेकर रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अधिकारियों को नसीहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा,”कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। अधिकारी कानून के नाम पर लोगों को तंग न करें।”

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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कानून का पाठ पढ़ाया है। खबरों की मानें तो झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने और लोगों से राशि वसूली को लेकर अधिकारियों को नसीहत दी है। बताया जा रहा है, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसके बाद सुनवाई भी की। इसके बाद बिंदुवार तरीके से रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अधिकारियों को दिशा–निर्देश दिया।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को क्या नसीहत दी

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राशि वसूली और नक्शा पास करने के संबंध में सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कानून की पाठ पढ़ाते हुए कहा, कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। अधिकारी कानून के नाम पर लोगों को तंग न करें। शहर में नियमतः कचरा उठाने का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा नगर निगम में जो भी पद भर्ती के लिए स्वीकृत हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए।”

इस मामले में खंडपीठ करेगी 31 अक्टूबर को सुनवाई

देखा जाए तो रांची स्मार्ट सिटी को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों यातायात पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। साथ ही रांची पुलिस ने साइबर सुरक्षा सेल की नई टीम और प्लान भी बनाया था। 

ऐसे में अब कूड़ा निस्तारण और लोगों की आम समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देशित किया है। बता दें कि कोर्ट अब अगली सुनवाई इस मामले में 31 अक्टूबर को करेगी।

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