Telangana: BJP प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हाईकोर्ट से मिली अनुमति, पदयात्रा करने पर KCR सरकार ने किया था नजरबंद

Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को अपनी पदयात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने उनके सामने एक शर्त रखी है कि उनकी यह यात्रा भैंसा शहर से नहीं गुजरना चाहिए। इससे पहले पदयात्रा करने से रोकने के लिए तेलंगाना (Telangana) पुलिस ने उन्हें घर में ही नज़र बंद कर दिया था। पुलिस ने उन्हें निर्मल जिले के भैंसा शहर में रैली को संबोधित करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था। जिसके कारण भाजपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर भी जमकर हमला बोला था।

हाईकोर्ट ने दी यात्रा को अनुमति

राज्य की निर्मल जिला पुलिस द्वारा पदयात्रा की अनुमति नहीं देने पर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा को अनुमति दे दी है। अदालत के फैसले के बाद बताया जा रहा है इस पदयात्रा में भाग लेने वालों की संख्या को 500 तक सीमित कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया था कि सार्वजनिक बैठक राज्य के भैंसा शहर से तीन किलोमीटर दूर होनी चाहिए और कार्यकर्ता की भी संख्या 3,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें ये भी साफ कहा गया है कि जनसभा में कोई भी नेता भड़काऊ भाषण का उपयोग नहीं करेगा।

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KCR पर जमकर बरसे संजय कुमार

इससे पहले, पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार
राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर लिखा, ‘क्या भैंसा एक प्रतिबंधित क्षेत्र है? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? मुख्यमंत्री जो हमें शांतिपूर्ण ढंग से बैठक नहीं करने दे सकते, वो हमारे राज्य की रक्षा क्या करेंगे? पुलिस ने मुझे रोका और मुझे करीमनगर वापस जाने के लिए कहा और इसकी वजह प्रजा संग्राम यात्रा है। ये केसीआर सरकार के तानाशाही शासन का सबूत है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।’

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