Rakesh Sachan News: आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान दोषी करार दिए गए थे। मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा सुनाई गई है।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में कानपुर कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दिया था। आज इस मामले में कानपुर कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। इसका साथ ही उनपर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही मंत्री को बेल भी मिल गई है। बता दें कि मंत्री राकेश सचान ने कानपुर कोर्ट में आज सोमवार को ही सरेंडर किया था।
बता दें कि इससे पहले लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया थी। वहीं कानपुर कोर्ट में सुनाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा कि राकेश सचान का सामाजिक जीवन है उन्हें बरी किया जाए। उन्हें सुनने के बाद एसीएमएम तीन अपने चैम्बर में चले गए। उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। सुबह न्यायालय ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी लेकिन दोपहर में सचान कोर्ट में हाजिर हो गए। ऐसे में आज ही सुनवाई हुई।
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मंत्री राकेश सचान ने कही ये बात
मंत्री राकेश सचान का कहना है कि एसीएमएम की कोर्ट पहुंचे थे। पुराने मामले में फैसला सुनाने की बात सामने आई थी। लेकिन अचानक तबियत खराब होने पर वह चले गये थे। अगली तारीख के लिए एप्लिकेशन दी गयी है। जिसे जज ने रख लिया और फाइल लेकर मंत्री के भागने वाली बात गलत है।
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