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Medical Insurance Claim के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं, कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

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Medical Insurance Claim: समय पर इलाज न होने के कारण कई लोग अपनी जान गवा देते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल क्लेम होने के बावजूद भी मरीजों उनका क्लेम नहीं देती है जिससे उनका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे में मेडिकल क्लेम को लेकर उपभोक्ता फोरम ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। उपभोक्ता फोरम में कहा गया कि, मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती ही किया गया हो या उसे 24 घंटे के लिए ही भर्ती किया जाए। इसी के साथ उपभोक्ता फोरम की ओर से मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को मरीज को भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।

इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज

कोर्ट में कहा गया कि, नई तकनीक आने के चलते कभी-कभी रोगियों का इलाज कम समय में या अस्पताल में भर्ती हुए बिना किया जाता है। उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश वडोदरा निवासी रमेश चंद्र जोशी की याचिका पर दिया है। रमेश जोशी ने 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रमेश चंद्र जोशी के अनुसार कंपनी ने उन्हें उनका बीमा क्लेम देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम में अपनी याचिका दर्ज की।

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24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया

रमेश चंद्र जोशी का दावा है कि, उनकी पत्नी का 2016 में डर्मेटोमायोसाइटिस हुआ था और उन्हें अहमदाबाद के लाइफकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया भर्ती होने के अगले दिन ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जोशी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की और दस्तावेज पेश कर बताया कि उनकी पत्नी को 24 नवंबर, 2016 को शाम 5.38 बजे भर्ती कराया गया था और 25 नवंबर को अगले दिन शाम 6.30 बजे डिस्चार्ज किया गया।

बीमा क्लेम देने से किया इंकार

रविंद्र जोशी ने कंपनी से 44,468 रुपए के बिल का भुगतान की मांग की तो इंश्योरेंस कंपनी ने जोशी के दावे को खारिज कर दिया। इसी को देखते हुए जोशी ने उपभोक्ता फोरम में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई इंश्योरेंस कंपनी ने क्लॉज 3.15 हवाला देते हुए जोशी के आवेदन को खारिज कर दिया कंपनी ने यह कहा कि, मरीज को लगातार 24 घंटे तक भर्ती नहीं किया गया था जिसके कारण उन्हें मेडिकल टीम नहीं मिल सकता।

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