शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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CM Kejriwal को पंजाब की बठिंडा कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि का केस हुआ खारिज

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CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल को मानहानि केस में बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। पंजाब की बठिंडा कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया है। तत्कालीन कांग्रेस नेता और वित्तमंत्री जयजीत सिंह जौहल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के ‘जोजो टैक्स’ से पंजाब को मुक्ति दिलाने संबंधी बयान को अपनी छवि से जोड़ते हुए बठिंडा की सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था।

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जानें क्या था मामला

आपको बता दें ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के मद्देनजर 29 अक्टूबर 2021 को बठिंडा के व्यापारियों के साथ एक सभा कर रहे थे। इसी सभा में केजरीवाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्तमंत्री जयजीत सिंह जौहल के खिलाफ टिप्पणी की थी कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में ‘आप’ की सरकार बनती है तो ‘जोजो टैक्स’ को सबसे पहले खत्म कर देंगे।अपनी छवि से जोड़ते हुए जौहल ने उसी दिन सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि वह केजरीवाल पर मानहानि केस करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी छवि को धूमिल किया है। उसके बाद ही बठिंडा की सीजेएम कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था।

कोर्ट ने किया केस खारिज

पंजाब की बठिंडा कोर्ट में दायर मानहानि केस को खारिज कर ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मामले को मेरिट के आधार पर सुनवाई करते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी सुनवाई को आगे जारी रखा जाए।

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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