Maharashtra: महाराष्ट्र में अभी भी हनुमान चालीसा का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ वारंट जारी किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद मामले में सेशन्स कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि इस मामले में पहले सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। राणा दंपति पर आरोप है कि सड़क पर मंच बनाकर देर रात लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई गई। जिसके चलते वहां सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया।
राणा दंपति के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगें। इसका विरोध जताते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के घर के बाहर ही प्रदर्शन किया था और पुलिस में भी शिकायत दी थी इसके बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया और उनपर राजद्रोह का केस रजिस्टर किया गया था। सेशन्स कोर्ट ने दंपति राणा के खिलाफ वारंट जारी किया और दोनों के खिलाफ अदालत में जमानती वारंट भी जारी किया। इस मामले में दोनों को नोटिस जारी कर 11 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह दोनों हाजिर नहीं हुए।
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कोर्ट में हाजिर नहीं हुए राणा दंपति
आज की सुनवाई के दौरान भी राणा दंपति कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि राणा दंपति पर देशद्रोह की धारा लगाए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि कोई वैसा कदम नहीं उठाया, जिससे यह इल्जाम लगाए गए। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस मामले में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में सशर्त जमानत दी थी।
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