Maharashtra News: मुंबई में 2 जनवरी तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियों की घोषणा की गई है। मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए धारा 144 लगाते हुए लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। मुंबई पुलिस ने राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने से मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होने की सूचना के आधार पर ऐतिहासिक तौर पर शहर में जमावबंदी के आदेश जारी किए। इसी के साथ मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रतिबंध आदेश को भी लागू किया गया है।
5 लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आदेश दिए गए हैं। पुलिस विभाग के मुताबिक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके अलावा कोई भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्ययंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना, बजाना प्रतिबंधित है। किसी भी तरह की नारेबाजी और प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस विभाग द्वारा आदेशों की सूची जारी की गई है।
2 जनवरी तक जारी रहेंगे ये प्रतिबंध
1- तेज आवाज में गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
2- सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
3- विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की बड़ी बैठकों पर भी पाबंदी रहेगी।
4- सरकारी कार्यालयों, अदालतों, स्थानीय नेताओं के आसपास लोगों के जमावड़े पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
5- मुंबई पुलिस ने आदेश जारी किया है कि इन सभी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।
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