UP News: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य रुप आशीष मिश्रा की मुसीबतें अब बढ़ने लगी है। हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष की जमानत याचिका को कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। इसके अलावा आशीष पांडे की भी जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया था। अब एडीजे फास्ट कोर्ट ने आशीष समेत सभी 14 अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए हैं। आशीष समेत सभी 14 आरोपियों पर हत्या और हत्या का प्रयास करने समेत सभी धाराओं में आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले में ट्रायल भी शुरू होगा।
धाराओं के तहत तय किए आरोप
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302, 120b, 427 में आरोप तय हुए हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 में भी आरोप तय किया है। इनमें आरोपी सुमित जायसवाल के खिलाफ धारा 3/25, आशीष मिश्रा, अंकिता दास, लतीफ सत्यम पर धारा 30, नंदन सिंह बिष्ट पर धारा 5/27 में आरोप तय किया है। बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना में हिंसा की गई थी। आरोप लगाया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ सोनू के इशारों पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था।
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16 दिसंबर से शुरू होगा ट्रायल
अब इस मामले में 16 दिसंबर से ट्रायल शुरू किया जाएगा और उसी दिन से वादी मुकदमा की गवाही शुरू होगी। यानी अगर आरोप साबित होते हैं तो कोर्ट में आशीष पर तय धाराओं के आधार पर सजा भी सुनाई जाएगी। इसी बीच जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी का कहना है कि “कोर्ट में आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली थी। सिर्फ एक अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में कहा गया था कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई घटना नहीं की लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।” आज मामले में आरोपपत्र बना दिए गए और अगली तारीख 16 दिसंबर तय की गई है। 16 दिसंबर को मुकदमा वादी का साक्ष्य होगा और ट्रायल शुरू किया जाएगा।
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