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MP News: मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, जानें क्या है 50 दिन का एक्शन प्लान

मध्य प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों की अव्हेलना पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने प्रशासन को राज्य में 50 दिनों तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही HC ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें सरकारी या प्राइवेट कर्मी को भी भारतीय सड़क सुरक्षा नियमों को फॉलो करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले कर्मियों को उनके दफ्तरों में प्रवेश वर्जित रहेगा।

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

MP News: मध्य प्रदेश की सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश की सड़कों पर सेफ्टी नॉर्म को फॉलो किए वगैर बाइक चलाने वाले राइडर सावधान हो जाइए, क्योंकि परिवहन विभाग आप पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। मालूम हो कि सूबे में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों की अव्हेलना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने प्रशासन को राज्य में 50 दिनों तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही HC ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें सरकारी या प्राइवेट कर्मी को भी भारतीय सड़क सुरक्षा नियमों को फॉलो करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले कर्मियों को उनके दफ्तरों में प्रवेश वर्जित रहेगा।

हाइकोर्ट के आदेश पर MP की ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे दिखेगी फिट

आपको बता दें कि कार या अन्य भारी मोटर वाहन ड्राइव करते समय सीट बेल्ट नहीं लगाना, दोपहिया वाहन चलाते समय राइडर और बाइक पर पीछे बैठने वालों द्वारा हेलमेट नहीं पहनना या शराब पीकर गाड़ी चलाना अब मध्य प्रदेश में महंगा पड़ सकता है।

हालांकि इन नियमों की अवहेलना करने पर एक्शन लेने का प्रविधान पहले से है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि कड़ी कार्रवाई न होने के कारण वाहन चालक नियमों का अनदेखी करते हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश में यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए हाइकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की सड़कों पर नव व्यवस्था बहाल करने की योजना पर प्रशासन सक्रिय मोड में दिख रही है।

भारतीय सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ा तो खैर नहीं

जानकारी हो कि मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान की शुरुआत बुधवार से ही होगी। जो कि आगामी साल 10 जनवरी 2024 तक चलेगा। बगैर हेलमेट या सीट बेल्‍ट के पकड़े जाने की सूरत में वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं पिलियन राइडर ने भी हेलमेट नहीं लगाया है तो उसके खिलाफ भी चालान काटा जाएगा। इसमें लापरवाह वाहन चालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही नियमों के पालन की बात कही जाएगी।

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