Ration Card Portability: ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज हासिल कर सकते हैं।
असम ने आखिरकार राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ सेवा शुरू कर दी है और इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। ओएनओआरसी (एक देश, एक राशन कार्ड) के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस (ई-पीओएस)-लैस राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करना होगा।
अब पूरे देश में सब्सिडी पर राशन
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज हासिल कर सकते हैं। राशन कार्ड दूसरे राज्य का होने पर भी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी को उनके मौजूदा राशन कार्ड के आधार पर ही बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (PoS Device) से लैस ‘उचित मूल्य की दुकान पर सब्सिडी वाला राशन मिल जाएगा।
हर महीने इतने लोगों को मिल रहा लाभ
मंत्रालय की मानें तो राशन कार्ड पोर्टेबल हो जाने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाला राशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। इससे खासकर कोविड महामारी के बीते दो साल के दौरान अप्रवासी लाभार्थियों को मदद मिली है। मंत्रालय के अनुसार, साल 2019 से अब तक देश में 71 करोड़ पोर्टेबल राशन ट्रांजेक्शन हुए हैं। और इनमें लाभार्थियों को करीब 40 हजार करोड़ रुपये के राशन दिए गए हैं। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना (PMGKAY) के तहत हर महीने औसतन करीब 3 करोड़ पोर्टेबल राशन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं।
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