Home टेक एक गलती ले डूबी Google! अब भरना पड़े 1337 करोड़ रुपए का...

एक गलती ले डूबी Google! अब भरना पड़े 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना

0

Fine on Google: National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि उसे 30 दिनों में 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना 20 अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एंड्रॉयड को अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर लगाया गया था। इस पर NCLAT ने CCI पर फैसले को बरकरार रखते हुए जुर्माना देने का आदेश दिया है। तो जानिए क्या है पूरा मामला?

ये भी पढ़ें: Samsung Galaxy A54 5G से टकराने आ रहा Realme Narzo N55 फोन! पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी डिस्प्ले से मचाएगा धमाल

क्या है पूरा मामल

बता दें कि Apple और कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन के अलावा ज्यादातर फोन में Android OS का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम Google का है। ऐसे में Android OS में कई ऐप्स पहले से ही प्री इंस्टॉल होकर आते हैं। तो जब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने स्मार्टफोन में Android OS देना चाहती हैं तो उन स्मार्टफोन ब्रांड को Google के Mobile Application Distrubtion (MADA) से जुड़े एक एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है। इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी कंपनी को अपने Android स्मार्टफोन में Google के ऐप्स पहले से प्री इंस्टॉल करने के बाद ही डिलीवर करने होंगे। इन ऐप्स को कोई भी स्मार्टफोन यूजर्स अपनी मर्जी Uninstall नहीं कर सकता है। तो इसी को लेकर CCI ने Google पर जुमार्ना लगाया था।

पीठ ने क्या कहा

CCI द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने के बाद इस मामले में NCLAT ने 15 फरवरी से सुनवाई करना शुरू की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT को 31 मार्च तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था। NCLAT के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि, “हम जुर्माने के निर्णय को बरकरार रख रहे हैं और गूगल को पहले से जमा उसकी 10 प्रतिशत जुर्माना राशि के बाद आने वाले तीस दिनों में 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना और देना पड़ेगा।

Exit mobile version