जल्द कर लें अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं तोह कल से देने पड़ सकते हैं 1000 रुपये, जानिए क्या है तरीका
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अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है। अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लें।
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लिंक ना करने पर आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है।
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दोगुना जुर्माना इसलिए क्योंकि UIDAI की तरफ से दी गई पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी और इसके बाद इसे 500 रुपये के जुर्माने के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर विजिट करें।
आगे Link Aadhaar ऑप्शन का चुनाव करें।
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इसके बाद आगे स्टेटस को देखने के लिए आप Click Here पर क्लिक करके पैन के डिटेल्स दर्ज करें।
आपको अगर आधार से पैन लिंक दिखे तो आपको पैन और आधार लिंक हैं. वहीं यह न दिखे तो आपको इसे लिंक करना होगा।
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https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के वेबसाइट पर पर जाकर Link Aadhaar के ऑप्शन का चुनाव करें।
इसके बाद आपसे आधार डिटेल्स मांगे जाएंगे जिसे फिल करके आप ओटीपी ऑप्शन का चुनाव करें।
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आगे Registered Mobile Number पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें।
इसके बाद जुर्माना भरते ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।