अगर टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा कट गया है TDS, तो जानिए फंड वापस के लिए कैसे करें क्लेम
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अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया गया है तो आप ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। आमतौर पर रिफंड आने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं।
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अगर आपकी सैलरी में से टीडीएस ज्यादा कट गया है तो इसे दो तरीकों से वापस लाया जा सकता है।
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पहला आप अपने ITR में इस चीज का जिक्र कर सकते हैं कि आपकी सैलरी से TDS ज्यादा कट गया है।
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इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे चेक करके आपकी अतिरिक्त जमा राशी को वपस कर देगा।
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वहीं दूसरा तरीका यह है आपको टीडीएस वपस लेने के लिए फॉर्म 15G भरना होगा।
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फॉर्म 15G भरके बैंक में जमा करना होगा, इस तरह से आपका कटा हुआ TDS वपस आ जाएगा।
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