आईटीआर भरते समय भूलकर भी ना करें ये गलती, आ जाएगा नोटिस

Author : Anshika Shukla Date : 02-02-2024

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आय की गलत जानकारी

कुछ लोग गलती से अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते , ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है।  

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बैंक खातों की डिटेल

आयकर कानूनों के अनुसार, सभी बैंक खातों की डिटेल आईटीआर में देना जरूरी है।  अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है।

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टैक्स रिटर्न वेरीफाई न करना

इनकम टैक्‍स रिटर्न को वेरिफाई करना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर आईटीआर भरा नहीं माना जाता है।  

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फॉर्म 26AS से इनकम का मिलान न करना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले Form 26AS और Form 16/16A का आय से मिलान करना जरूरी होता है।

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गलत व्यक्तिगत जानकारी देना

आईटीआर फॉर्म भरते वक़्त लोग अक्सर गलत व्यक्तिगत जानकारी भर देते हैं। इसका ध्यान रखें। गलत जानकरी भरने से रिटर्न मिलना मुश्किल होता है।  

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आखिर में आईटीआर भरना

ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख नजदीक आने पर ही आईटीआर भरते हैं और हड़बड़ी में गलती कर देते हैं।  

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गिफ्ट की जानकारी ना देना

अगर आपको एक साल में 50000 से ज्यादा का रिवॉर्ड मिला है तो आईटीआर भरते वक़्त आपको इसकी जानकारी देनी होगी।  इससे चूक जाने पर नोटिस आने की संभावना होती है।  

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फॉर्म का चुनाव

आयकर विभाग ने कई ITR फार्म निर्धारित किए हैं। इनकम के आधार पर इन्‍हें चुनना होता है।  लेकिन, बहुत से लोग गलत फार्म का चुनाव कर लेते हैं।

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