होम लोन पर एकसाथ ले सकते हैं टैक्स छूट, जानिए क्या हैं नियम
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इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन करीब आ गई है। 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी है।
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आज हम बताएंगे कि कैसे आप हाउस रेन्ट अलाउंस और होम लोन के री-पेमेंट पर एकसाथ टैक्स छूट पा सकते हैं।
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अगर आप साबित कर सकते हैं कि अपने घर में नहीं रह सकते हैं तो आयकर विभाग हाउस रेन्ट अलाउंस और होम लोन, दोनों पर दावा करने की अनुमति देता है।
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अगर आप एक शहर में घर के मालिक हैं लेकिन दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं।
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किराए पर अपना घर किराए पर देना और उसी शहर में किराए पर रहना।
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मकान निर्माणाधीन है और कहीं और किराए पर रहते हैं।
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