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EPFO: कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के तहत आयोग का महत्वपूर्ण ऐलान, इन कर्मचारियों का पीएफ में फिर से जुड़ सकेगा नाम; चेक करें समय सीमा

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक अगर नियोक्ता ने अपने कर्मचारी का नाम अभी तक पीएफ में दर्ज नहीं कराया है, तो ईपीएफओ की तरफ से उन्हें मौका दिया गया है। इसके अलावा कई तरह के फायदे भी दिए गए है, ताकि नियोक्ता को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जानकारी के मुताबिक यह समय सीमा 6 महीने तक की है। गौरतलब है कि इसकी जानकारी खुद ईपीएफओ ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है।

कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के तहत पीएफ में जुड़ सकेगा नाम

यह सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को एक बार की सुविधा प्रदान करता है, ताकि वे उन पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित कर सकें, जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए थे। नियोक्ता ईपीएफओ पोर्टल पर 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच शामिल हुए अपने कर्मचारियों की घोषणा कर सकते हैं।

इन कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी शेयर माफ कर दिया जाएगा, यदि पहले कटौती नहीं की गई है। नियोक्ता को नियोक्ता शेयर ब्याज (धारा 7 क्यू) प्रशासनिक शुल्क भेजने के लिए 100 दंडात्मक क्षति है।

नियोक्ता पर नहीं की जाएगी किसी प्रकार की कार्यवाही

ईपीएफओ ने आगे कहा कि “ईपीएस-1995 की धारा 7ए, पैरा 26बी या पैरा 8 के तहत पूछताछ का सामना कर रहे प्रतिष्ठान 100 रुपये के मामूली हर्जाने के साथ पात्र बने रहेंगे और ईपीएफओ द्वारा कोई स्वतः संज्ञान कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक 6 महीने के लिए चालू रहेगी”। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर नियोक्ता की तरफ से कर्मचारियों का नाम पीएफ फंड में नहीं जोड़ा है, तो उनके पास यह मौका है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए।

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