रविवार, अक्टूबर 13, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इस तारीख तक करवाएं अपना इनकम टैक्स ऑडिट, नहीं तो लग सकता है भारी जुर्माना; जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आमलोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। हालांकि अभी भी कई ऐसे करदाता है जिन्हें अपना आईटीआर दाखिल करना है। चलिए आपको बताते है ऐसे करदाता जिन्हें 30 सितंबर या उससे पहले इनकम टैक्स ऑडिट अपने सीए से कराना अनिवार्य है और उसे आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना है। (Income Tax News) अगर वह ऐसा नहीं करते है तो आयकर विभाग द्वारा उनपर कार्रवाई समेत भारी जुर्माना लग सकता है।

किन करदाताओं को करवाना होगा इनकम टैक्स ऑडिट?

व्यवसायिक आय वाले करदाता- बता दें कि किसी व्यवसाय का टर्नओवर या सकल प्राप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो व्यवसाय को अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यवसाय धारा 44 एडी के तहत अनुमानित कराधान का विकल्प चुनता है लेकिन उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, तो उसे भी अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा।

पेशेवर आय वाले करदाता- बता दें कि अगर आप डॉक्टर या सीए है तो भी आपको अपना खातों का ऑडिट करवाना होगा। हालांकि उसके लिए वित्तीय वर्ष के लिए पेशे से उसकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रूपये से अधिक होनी चाहिए।

इनकम टैक्स ऑडिट की अंतिम

आपतो बता दें कि इनकम टैक्स ऑडिट कराने और रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2024 है। हालांकि अलग- अलग श्रेणियों के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा अलग-अलग है। उन करदाताओं के लिए जो धारा 44एबी के अनुसार कर ऑडिट के लिए उत्तरदायी हैं, आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2024 है।

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