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Income Tax News: सावधान! ITR दाखिल करते वक्त इन चीजों का रखें खास ध्यान! नहीं तो अटक जाएगा आपका रिफंड; पढ़े पूरी रिपोर्ट

Income Tax News: 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2025 के लिए ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाताओं को कुछ खास बात का ध्यान देना होगा।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2025 के लिए आईटीआर दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि टैक्सपेयर्स 31 मार्च तक कई योजनाओं में निवेश करके अपना लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में करदाता गलत आईटीआर दाखिल कर देते है, जिसके कुछ समय बाद उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार तो करदाताओं को आईटीआर रिफंड अटक जाता है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे की आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ITR दाखिल करते वक्त भूल कर भी न करें ये गलतियां – Income Tax News

गौरतलब है कि बड़ी संख्या में करदाताआ आईटीआर दाखिल करते वक्त कुछ गलतियां कर देते है, जिसके बाद उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाताओं को सही फॉर्म चुनना चाहिए ताकि वह उसमे सही जानकारी दर्ज कर सकें। इसके अलावा बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज भी जानकारी देने अनिवार्य होता है। आईटीआर दाखिल करते वक्त कभी भी देरी न करें, इससे आयकर विभाग द्वारा तगड़ा ब्याज लगाया जा सकता है। इसके अलावा फॉर्म 26S फॉर्म से अपने आय का मिलान कर लें, साथ ही साथ टैक्स रिटर्न को वेरिफाई जरूर कर लें। इन सबके अलावा टैक्स रिटर्न के बाद वेरिफाई जरूर कर लें, ताकि आपका रिटर्न कैंसिल न हो जाए। इसके साथ ही आईटीआर दाखिल करते समय अपनी सही से पर्सनल डिटेल दर्ज करें (Income Tax News)।

ITR में गलत जानकारी दर्जन करने पर अटक जाएगा आपका रिफंड

आयकर विभाग के नियम के अनुसार आईटीआर दाखिल करने के बाद आप आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते है, और सारी डिटेल वेरिफाई करने के बाद आयकर विभाग आपके अकाउंट में रिफंड भेज देता है, लेकिन अगर आप आईटीआर दाखिल करने में किसी प्रकार की गलती करते है, तो आपका रिफंड अटक जाएगा, इसके अलावा ITR यानि इनकम टैक्स रिफंड भी कैंसिल हो सकता है। जिसके बाद आपको दुबारा आईटीआर दाखिल करना पड़ सकता है।

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