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Income Tax News: सावधान! ITR में हेरा फेरी करने वाले करदाताओं की खैर नहीं! आयकर विभाग इन 15 जगहों से निकाल सकते है टैक्सपेयर्स की डिटेल्स; जानें डिटेल

Income Tax News: आयकर विभाग द्वारा उन करदाताओं पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो आईटीआर दाखिल करते वक्त हेर फेर की फिराक में रहते है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं के पास 31 मार्च का समय है, जहां वह अपना टैक्स बचा सकते है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, हालांकि इसी बीच कई करदाता ज्यादा टैक्स बचाने के लिए आईटीआर दाखिल करते वक्त हेरा-फेरी कर देते है, लेकिन अब आयकर विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स की पूरी डिटेल्स विभाग के अधिकारियों के पास है, जो वह कभी भी, कहीं भी निकाल सकते है, अगर कोई करदाता ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उनपर कड़ी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए आपको बताते है कि विभाग की करदाताओं पर कैसे 24 घंटे नजर रहती है।

आयकर विभाग इन 15 जगहों से निकाल सकते है टैक्सपेयर्स की डिटेल्स – Income Tax News

गौरतलब है कि टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार करदाता आईटीआर दाखिल करते वक्त गलत जानकारी देे देते है, लेकिन अब ऐसा करने वाले टैक्सपेयर्स की खैर नहीं, दरअसल आयकर विभाग ऐसे करदाताओं पर लगातार नजर रख रहा है, इसके साथ का विभाग टैक्सपेयर्स की डिटेल 15 जगहों से निकाला जा सकता है, चलिए आपको बताते है, अधिकारी ऐसे लोगों की जानकारी कैसे प्रदान कर सकते है। कैश की निकासी। अकाउंट की डिटेल, कैश की निकासी, डिविडेंड, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिफंड, विदेश यात्रा, अचल संपत्ति की खरीद, इंश्योरेंस कमीशन, बिजनेस खर्च, बिजनेस प्राप्तियां, जमा पर ब्याज, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और अकाउंट में बैलेंस समेत सभी जानकारी उनके पास मौजूद है (Income Tax News)।

करदाताओं को टैक्स कटौता में मिली 12 लाख रूपये तक की छूट

गौरतलब है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए करदाताओं को 12 लाख रूपये तक की छूट दी थी। इसके अलावा नए इनकम टैक्स के नए कानून को भी सदन में पेश किया गया था। मालूम हो कि आम करादाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। यानि करदाता अपना आईटीआर 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते है। वहीं अगर कोई टैक्सपेयर्स आईटीआर दाखिल करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो विभाग द्वारा उसपर उसका रिटर्न कैंसिल हो सकता है, साथ ही विभाग द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी (Income Tax News)।

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