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Income Tax News: बड़ी खबर! आयकर विभाग ने AIS फॉर्म में जोड़ा नया फीचर, जानें करदाता को कैसे होगा फायदा

Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई करदाताओं ने आईटीआर दाखिल भी कर दिया है।

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Income Tax News: आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई करदाताओं ने आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने AIS यानि एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में एक नया फीचर जोड़ा है। नए फिचर के बाद अब करदाता सूचना सत्यापन प्रक्रिया की स्थिति को देख सकते है। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैक्सपेयर लेनदेन की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते है। मालूम हो कि एआईएस कई सूचना स्रोतों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है।

क्या है AIS?

आपको बता दें कि AIS एक व्यापक विवरण है। जिसमे एक वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन की जानकारी होती है। एआईएस में करादाता की सैलरी के अलावा अन्य स्त्रोतों से हुई हर कमाई की जानकारी मिल जाती है। जिसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्पेसिफाई किया गया है।

CBDT ने क्या कहा?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी एक बयान में कहा कि, “आयकर विभाग ने अब सूचना सत्यापन प्रक्रिया की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए एआईएस में एक नया तंत्र पेश किया है। बयान के मुताबिक, ‘इससे ​​पता चलेगा कि करदाता क्या है। स्रोत की प्रतिक्रिया पर इसे आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करते हुए कार्रवाई की गई है। आंशिक या पूर्ण स्वीकृति के मामले में स्रोत की ओर से सुधार विवरण दाखिल करके जानकारी को सही करना आवश्यक है। वहीं सीबीडीटी ने कहा कि इस नई प्रणाली से एआईएस में ऐसी जानकारी प्रदर्शित होने से करदाताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। अनुपालन में आसानी और बेहतर करदाता सेवाओं की दिशा में यह आयकर विभाग की एक और पहल है।

एआईएस पर करदाता दें सकेंगे अपना फीडबैक

एआईएस में, करदाता को उसमें प्रदर्शित प्रत्येक लेनदेन पर फीडबैक प्रस्तुत करने की कार्यक्षमता प्रदान की गई है। यह फीडबैक करदाता को ऐसी जानकारी के स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता पर टिप्पणी करने में मदद करता है। गलत रिपोर्टिंग के मामले में, उसे स्वचालित तरीके से पुष्टि के लिए स्रोत के पास ले जाया जाता है।

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