Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। मालूम हो कि हर साल लाखों की संख्या में करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते है। वहीं अब ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख जल्द है, वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ने वाली है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई ऐसे करदाता भी होते है, जो किसी कारण से अंतिम तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
क्या ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख में होगा उलटफेर – Income Tax News
गौरतलब है कि हर साल 31 जुलाई को ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 1 जुलाई 2025 होती थी, लेकिन इस बार विभाग की तरफ से तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यानि अगले 13 दिनों के अंदर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ने वाली है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यह मांग उठ रही है कि की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ानी होगी। अगर कोई करदाता डेट खत्म हो ने के बाद रिर्टन दाखिल करता है, जो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है (Income Tax News)।
इस कारण करदाताओं को लग सकता है 5 हजार तक जुर्माना
गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने के बाद भी कई करदाताओं का रिटर्न कैंसिल हो जाता है। इसलिए आईटीआर दाखिल करते वक्त टैक्सपेयर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमेशा सही फॉर्म को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को अच्छे से पढ़े। जानकारी दर्ज करते वक्त सभी सही जानकारी दर्ज करें। इसके साथ ही अपना आईटीआर अंतिम तारीख से पहले भर दें, अगर कोई करदाता सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करते है तो उनपर 5 हजार रूपये के जुर्माना कर सकता हूं।