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Income Tax News: बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी किया ITR-7 फॉर्म, इन करदाताओं को रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य; भूलकर भी ना करें ये गलतियां

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख में अब महज कुछ ही दिनों का समय बच गया है। आयकर विभाग ने फॉर्म-7 जारी कर दिया है।

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख में अब महज कुछ ही दिनों का समय बच गया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर लिया है। आयकर विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर ITR-7 फॉर्म जारी कर दिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के सभी रिटर्न फॉर्म अब ऑनलाइन या डाउनलोड करने योग्य यूटिलिटी के माध्यम से दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं। हर बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती थी, लेकिन इस बार आयकर विभाग ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था।

आयकर विभाग ने जारी किया ITR-7 फॉर्म

दरअसल आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “करदाताओं कृपया ध्यान दें! आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-7 की एक्सेल उपयोगिता अब लाइव है और दाखिल करने के लिए उपलब्ध है”। आईटीआर-7 जारी होने के साथ,

आकलन वर्ष 2025-26 के सभी रिटर्न फॉर्म अब ऑनलाइन या डाउनलोड करने योग्य यूटिलिटीज़ के माध्यम से दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं। यानि अब सभी प्रकार के करादाता अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है।

क्या है ITR-7 फॉर्म – Income Tax News

वह करदाता जो धारा 139 (4ए) या 139 (4बी) या 139 (4सी) या 139 (4डी) के तहत रिटर्न दाखिल करना होता है, वहीं करदाता अपना आईटीआर रिटर्न फॉर्म 7 दाखिल करना होता है। इस आईटीआर फॉर्म 7 को चैरिटेबल ट्रस्ट, रिसर्च संस्था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल,  समाचार एजेंसियां भरती हैं। राजनीतिक दलों के लिए भी यही फॉर्म होता है, यानि यह सभी लोग इस फॉर्म को दाखिल कर सकते है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है (Income Tax News)।

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