सोमवार, सितम्बर 29, 2025
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Income Tax News: आयकर विभाग का बड़ा कदम! ITR-3 फार्म में किए गए कई अहम बदलाव; रिटर्न दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स इन बातों को न करें इग्नोर

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बड़ी संख्या में करदाता अपना आईटीआर दाखिल भी कर चुके है, आपको बता दें कि अभी हाल ही में आयकर विभाग ने ITR-3 फार्म और ITR-2 फार्म करदाताओं के लिए जारी किया था। मालूम हो कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने ITR-3 फार्म में कुछ अहम बदलाव किए है। ITR-3 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से आती है – जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर या बिजनेस करने वाले लोग शामिल है। इसके अलावा प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट के साथ रिटर्न भरने के लिए भी आईटीआर-3 का इस्तेमाल किया जाता है।

आयकर विभाग ने ITR-3 फार्म में किए ये अहम बदलाव – Income Tax News

  • परिसंपत्तियों और देनदारियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे कई करदाताओं के लिए अनुपालन का बोझ कम हो गया है।
  • 2024-25 के असेसमेंट ईयर में जिन टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई हुई है, उनके लिए ITR-2 और ITR-3 जरूरी हो जाते हैं. Excel यूटिलिटी के आने से अब ये टैक्सपेयर्स अपनी फाइलिंग खुद कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस आसान हो गया है.
  • इसमें उस विशिष्ट धारा के अंतर्गत टीडीएस की रिपोर्टिंग का प्रावधान है जिसके अंतर्गत कर काटा गया है।
  • टैक्स संबंधित आय की भरपाई के लिए दावा की गई कटौतियों के लिए विस्तृत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ हैं।
  • आईटीआर-3 के अंतर्गत आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तार किया गया है (Income Tax News)।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025

वैसे तो हर साल आयकर विभाग द्वारा आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रखा जाता था, लेकिन इस बार विभाग ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यानि ITR दाखिल करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है। इसके साथ ही अभी तक लाखों की संख्या में करदाताओं ने आईटीआर दाखिल कर दिया है, वहीं अब वह अपने रिफंड का इंतजार कर रहे है। सरकार का फोकस अब टैक्स फाइलिंग (ITR filing 2025) को आसान, पारदर्शी और समय पर करने पर है (Income Tax News)।

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