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Income Tax News: खुशखबरी! 30 लाख से ज्यादा कमाने वाले इस तरह से कर सकते हैं टैक्स बचत? पढ़ें फुल डिटेल

Income Tax News: आपकी आय 30 लाख से ज्यादा है तो आप किस तरह टैक्स सेव कर सकते हैं। इस आर्टिकल में देखें जानकारी।

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By: Amit Mahajan

Published: दिसम्बर 17, 2023 12:49 अपराह्न

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Income Tax News: देश में हर आय वर्ग के लिए अलग-अलग टैक्स सिस्टम है। साल 2023 में नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है। अगर आप अपनी इनकम पर टैक्स बचाने की सोच रहे हैं और आपकी आय 7 लाख से अधिक है तो आपको परेशानी हो सकती है। मगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में बेहतर योजना के साथ निवेश करते हैं तो आप टैक्स बचाने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सालाना आय 30 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स बचाने की रणनीतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए।

30 लाख रुपये से अधिक इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं

अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप इनकम टैक्स की कई धाराओं के साथ कर बचत कर सकते हैं। इसमें धारा 80सी, 80सीसी और 80सीसीडी के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है। इसके अलावा टैक्स कम करने के कई अन्य तरीके भी हैं। जानें आप कैसे कुछ तरीकों से टैक्स सेव कर सकते हैं।

धारा 80सी, 80सीसी और 80सीसीडी के तहत कटौती

इन सेक्शन्स के तहत जीवन बीमा, यूलिप योजना, पीपीएफ खाते, पेंशन योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश करके करों पर सेविंग कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स सेव का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा आप रिटायरमेंट प्लान्स को ध्यान में रखकर अच्छा फायदा ले सकते हैं। आप टर्म बीमा प्लान खरीदकर भी लाभ उठा सकते हैं।

मेडिकल कॉस्ट पर उठाएं फायदा

मेडिकल खर्चे भी टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80D और 80DDB के तहत स्वास्थ्य बीमा पर होने वाला खर्च भी कर बचत के दायरे में आता है।

एजुकेशन लोन पर मिलेगा लाभ

आयकर विभाग की धारा 80E के तहत आप एजुकेशन लोन पर टैक्स बचत का हकदार हो जाते हैं। चाहे आप अपने लिए एजुकेशन लोन लें या फिर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। इस पर आपको कर छूट का लाभ मिल सकता है।

होम लोन से होगा फायदा

आयकर की धारा 80C के तहत आप नए घर के लिए लोन लेते हैं तो उसके प्रिसिपल अमाउंट पर कर सेव कर सकते हैं। साथ ही धारा 24 के तहत ब्याज पर भी टैक्स बचत का अवसर मिलता है।

घर के किराए का भत्ता

घर के किराए देने के लिए आपकी सैलरी से काटा गया घर के किराए का भत्ता भी टैक्स बचत के दायरे में आता है।  

छुट्टी के लिए यात्रा भत्ता

कर्मचारी को मिलने वाला अवकाश यात्रा भत्ता टैक्स बचत करा सकता है। हर 4 साल में 2 बार इसका लाभ लिया जा सकता है।

कैपिटल गेन्स

लंबे समय तक कैपिटल गेन्स रखे के बाद उसे बेचने पर टैक्स से छूट मिलती है। कर बचत का ये तरीका काफी अच्छा है।

ELSS म्यूचुअल फंड

म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस कैटेगरी में निवेश करने पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं।

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Amit Mahajan

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
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