Income Tax News: करदाता ध्यान दें! ITR-1 और ITR-4 फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू, रिटर्न दाखिल करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Income Tax News: देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ITR-1 और ITR-4 फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

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फाइल फोटो

Income Tax News: देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आयकर विभाग ने करदाताओं को अहम जानकारी दी है। दरअसल विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बता दें मई का महीना शुरू हो चुका और माना जा रहा है कि अन्य फॉर्म भी विभाग की तरफ से जल्द जारी कर दिया जाएगा,

ताकि करदाता आसानी से अपना रिटर्न भर सके। अगर आप भी इस बार ITR भरने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी नियमों और दस्तावेजों की जानकारी पहले से होना बेहद जरूरी है। छोटी सी गलती भी आपके रिफंड में देरी या नोटिस की वजह बन सकती है।

कौन भर सकता है आईटीआर फॉर्म – 1 – Income Tax News

बता दें कि आईटीआर फॉर्म – 1 को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। बता दें कि बड़ी संख्या में करदाता यह फॉर्म भरते है। जिनकी कमाई सालाना 50 लाख तक या उससे कम है तो वह करदाता यह फॉर्म भर सकता है। चलिए आपको बताते है कि इस फॉर्म को कौन से करदाता भर सकते है।

हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की विदेशी आय है या वह किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो वह ITR-1 नहीं भर सकता।

कौन भर सकता है आईटीआर फॉर्म – 4?

ITR-4 फॉर्म छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो Presumptive Taxation Scheme के तहत टैक्स भरते हैं।

इस फॉर्म का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं—

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

 

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