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Income Tax News: 7 लाख रुपये तक नहीं देना होगा कोई टैक्स, हर करदाता को पता होनी चाहिए ये खास टिप्स

Income Tax News: क्या आप 7 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स बचाना चाहते हैं, अगर हां तो आपको इस खबर पर ध्यान देना चाहिए।

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By: Amit Mahajan

Published: दिसम्बर 13, 2023 3:36 अपराह्न

Income Tax News
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Income Tax News: टैक्स देने वाला हर शख्स चाहता है कि वह किसी तरह से अपने टैक्स की रकम को बचा लें। कई करदाता टैक्स (Income Tax News) बचाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। हालांकि, इस तरह के जुगाड़ लंबे वक्त के लिए फायदेमंद साबित नहीं होते हैं। ऐसे में आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी की मदद से 7 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

आप अगर अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट तौर पर लेनदेन करते हैं तो इससे आप अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। कई ट्रॉजेक्शन ऐसे होते हैं, जिन्हें पति और पत्नी साथ मिलकर कर सकते हैं। जी हां, हम इस खबर में आपको 3 टिप्स की जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आप अपनी पत्नी की सहायता से कैसे टैक्स बचा सकते हैं।

ज्वाइंट होम लोन से फायदा

अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं। इसके बाद आप दोनों ही घर के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम दर्ज कराएं। आप लोन की मूल राशि पर आयकर विभाग के नियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक, मतलब कुल 3 लाख रुपये तक का फायदा लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं, आईटी नियम की धारा-24 के तहत आपको ब्याज पर 3-3 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। इस तरह से आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।

अपनी पत्नी को पैसे दो और स्टॉक मार्केट में निवेश करों

अगर आपकी पत्नी हाऊसवाइफ है और उसकी कोई भी आय नहीं हैं तो आप अपनी पत्नी को कुछ पैसे दे सकते हैं। उन पैसों को वह शेयर बाजार में निवेश कर दें तो आपको कैपिटल इनकम पर 1 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है। अगर आपने खुद ने भी पहले से निवेश किया हुआ है तो आपको उस पर रिटर्न मिलेगा। मगर आपकी पत्नी को मिले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए लें एजुकेशन लोन

अगर शादी के बाद आपकी पत्नी अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती है तो आप एजुकेशन लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं। जी हां, इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, धारा 80E के तहत आप अपनी पत्नी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान या बैंक से लोन लें। इसके बाद आप एजुकेशन लोन के ब्याज पर 8 साल तक टैक्स से छूट ले सकते हैं।

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Amit Mahajan

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
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