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Income Tax News: ध्यान दें! ग्राहक अपने खाते में कितना जमा कर सकेंगे कैश! इनकम टैक्स के नए कानून में हो गया बड़ा उलटफेर! फटाफट पढ़े ले ये खबर

Income Tax News: 12 अगस्त 2025 को दुबारा संसद नया इनकम टैक्स कानून बिल को पेश किया गया, जिसमे कई तरह के बदलाव किए गए।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: इसी साल फरवरी में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स कानून को संसद में पेश किया था, हालांकि किसी कारण से उस बिल को निरस्त कर दिया गया था, और फिर 12 अगस्त 2025 को दुबारा इसे संसद में पेश किया गया था। वहीं अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है कि इन नए कानून में क्या बदलाव किया गया है। इसी बीच जो चर्चा काफी तेजी से हो रही है कि खाताधारक अपने अकाउंट में एक साल के भीतर कितना कैश जमा कर सकते है। चलिए आपको बताते है कि क्या कहता है नया कानून

इनकम टैक्स के नए कानून के अकाउंट में क्या है पैसा जमा करने की लिमिट

केंद्र सरकार द्वारा जारी नए इनकम टैक्स कानून के मुताबिक Tax concept के अनुसार, नए इनकम टैक्स बिल के अनुसार, खाताधारक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये तक कैश रख सकते हैं। अगर इससे अधिक की राशि जमा की जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। यह समझना आवश्यक है कि यद्यपि ये जमाएं तत्काल कराधान के अधीन नहीं हैं, फिर भी वित्तीय संस्थाओं को इन सीमाओं से अधिक के लेनदेन की सूचना आयकर विभाग को देने की बाध्यता है। यानि अगर कोई अपने सेविंग अकाउंट में कोई 10 लाख से अधिक राशि जमा करता है, तो उसे आयकर विभाग को जानकारी देनी होगी।

नियम का पालन नहीं करने पर क्या है आयकर विभाग का कानूनी नियम

आयकर विभाग के अनुसार, बचत खाते में नकद जमा की सीमा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये है। सभी बैंकों या वित्तीय संस्थानों को आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 114बी के अनुसार बड़ी नकद जमा राशि की घोषणा करनी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आयकर विभाग की तरफ से उनपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। माना जा रहा है कि नए इनकम टैक्स बिल में करदाताओं और आम लोगों को टैक्स और जीसएसटी में राहत मिलने की उम्मीद है।

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