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Income Tax News: 15 सितंबर नहीं अब इस महीने तक करदाता दाखिल कर सकेंगे अपना ITR फॉर्म, टैक्सपेयर्स को चुटकियों में मिलेगा रिफंड; जानें सबकुछ

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में करदाता अपना ITR फॉर्म दाखिल भी कर चुके है, और अपने रिफंड का इंतजार कर रहे है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप 15 सिंतबर के बाद अपनी आईटीआर दाखिल कर सकेंगे, तो आप क्या कहेंगे? जी हां आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारीय़

15 सितंबर नहीं अब इस महीने तक करदाता दाखिल करें अपना ITR

वैसे तो आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप दिसंबर तक अपना ITR दाखिल कर सकते है। दरअसल आयकर विभाग के नियम के मुताबिक प्रत्येक श्रेणी के लिए लेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। यानि अगर किसी कारण से करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो वह दिसंबर तक अपने लेट आईटीआर दाखिल कर सकते है। हालांकि अगर कोई टैक्सपेयर्स समय बीत जाने के बाद लेट आईटीआर दाखिल करता है तो उनको, 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा और कुछ अन्य परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। यानि आईटीआर तो दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लेट फीस देनी होगी।

टैक्सपेयर्स को चुटकियों में मिलेगा रिफंड – Income Tax News

बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार करते है, वह रिफंड का, मालूम हो कि पहले रिफंड प्राप्त करने में ही करदाताओं को 1 से 2 महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब मात्र कुछ दिनों में करदाताओं को रिफंड मिल जा रहा है, हालांकि उसके लिए करदाताओं का रिफंड डिटेल सही होना चाहिए। इसके साथ ही अपना टैक्स रिटर्न जमा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास अपना पैन और आधार कार्ड मौजूद है। आधार नंबर देना ज़रूरी है, और दाखिल करने के लिए पैन नंबर जरूरी है।

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