Income Tax News: करदाताओँ के मन में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि बड़ी संख्या में ऐसे करदाता है, जिनका अभी तक आईटीआर रिफँड नहीं मिल रहा है। इसी बीच इससे लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। मालूम हो कि लेट आईटीआर औऱ आईटीआर रिवीजन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। हालांकि इसमे करदाताओं को लेट फीस भरना होगा। वहीं अब टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल उठा रहा है कि अगर रिवाइस आईटीआर दाखिल नहीं किया तो क्या रिफंड अटक जाएगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
इस तारीक तक अपडेट कर लें अपना आईटीआर
बता दें कि अगर किसी करदाता के रिटर्न में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो उसे आईटीआर दाखिल करना होता है। रिफंड ना मिलने का यह सबसे बड़़े कारणों में से एक है। बता दं कि आईटीआर में बदलाव और लेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिखि 31 दिसंबर 2025 है। अगर करदाता अपने रिटर्न दाखिल नहीं करते है, तो उनका रिफंड रूक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आईटीआऱ में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो विभाग रिफंड जारी नहीं करता है और टैक्सपेयर्स को उससे संबधित जानकारी देता है। यानि अगर कोई करदाता 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है और उसे रिफंड प्राप्त करने में और देरी हो सकती है।
ऐसे चेक करें अपना आईटीआर रिफंड स्टेटस
- सबसे पहले, eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर आयकर पोर्टल खोलें।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
- करदाताओं को अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिंन करना होगा।
- ई-फाइल टैब > आयकर रिटर्न > दाखिल किए गए रिटर्न देखें पर जाएं।
- संबंधित मूल्यांकन वर्ष चुनें और विवरण देखें खोलें। यहां आप वांछित वर्ष के लिए रिफंड की स्थिति देख सकते हैं।
- पेज पर दिखाया जाएगा कि रिफंड जारी किया गया है, समीक्षाधीन है, या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता के कारण लंबित है।
